*शांति व्यवस्था भंग करने पर बड़ी कार्रवाई*
*तीन आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर*
*जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किए आदेश*
रीवा जिले में लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने एक बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत कार्रवाई करते हुए तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया है।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार शिवम सिंह बघेल उर्फ शिब्बू सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम बुसौल को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। आदतन अपराधी कृष्णा उर्फ नंदू रावत पिता शंकर रावत आयु 22 वर्ष निवासी उर्रहट रीवा तथा आदतन अपराधी ऋतिक गुप्ता पिता शारदा गुप्ता आयु 23 वर्ष निवासी अर्जुन नगर अमहिया रीवा को भी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर अपराधियों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला बदर के स्पष्ट आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।





