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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा ओबीसी आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर.

By जनहित TV

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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एससी-एसटी आरक्षण पर अहम फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी के बीच उपश्रेणी बनाकर अति पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने की अनुमति है. यह फैसला सात जजों की संवैधानिक अदालत ने 6-1 के बहुमत से दिया. निर्णय देने वाले न्यायाधीशों में से एक ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी-एसटी पर भी लागू होता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की यह संवैधानिक पीठ बहुमत के इस फैसले से सहमत नहीं थी.

सीजेआई ने क्या कहा है?

फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि छह जज फैसले के पक्ष में हैं, सभी एकमत हैं. इस प्रकार, बहुमत ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण की इजाजत नहीं है.

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