UP News : उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह (कृष्ण जन्मभूमि) विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश 7, नियम 11 को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में उठाए गए पोषणीयता के मुद्दे को खारिज कर दिया है.
हाई कोर्ट के इस कदम से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाया था. अदालत ने सिविल मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में हिंदू पक्ष की दलीलें स्वीकार कर लीं। अब श्रीकृष्ण भूमि मामले में सुनवाई जारी रहेगी और नई याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी. यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने लिया है.